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- अब आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ अनलॉक : दंतेवाड़ा में अलग-अलग दिन और गरियाबंद में रविवार को साप्ताहिक बंदी; जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार, ठेले, गुमटी खुले; शाम 6 बजे तक छूट
अब आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ अनलॉक : दंतेवाड़ा में अलग-अलग दिन और गरियाबंद में रविवार को साप्ताहिक बंदी; जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार, ठेले, गुमटी खुले; शाम 6 बजे तक छूट

दंतेवाड़ा/गरियाबंद, 27 मई 2021/ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने की संभावना है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार, कुछ जिलों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार के आदेश के बाद अब तक प्रदेश के 15 जिले अनलॉक हो चुके हैं। इन जिलों में छूट बढ़ाई गई है। इस संबंध में दंतेवाड़ा और गरियाबंद जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत दोनों जिलों में शाम 6 बजे तक छूट दी गई है।
दंतेवाड़ा में निर्माण कार्यों में दी गई छूट
जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सप्ताह में 6 दिन ही दुकानें खोली जाएंगी। यहां गुमास्ता के नियमों के अनुरूप ही दुकानें तय दिन पर एक दिन बंद होंगी। यानी कि दंतेवाड़ा में गुरुवार, गीदम व बचेली में शुक्रवार और किरंदुल व बारसूर में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं कोविड नियमों के पालन के साथ शासकीय और निजी निर्माण कार्यों के लिए भी छूट दी गई है।
कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा में शराब दुकानें, जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार सहित ठेले, गुमटी खुलेंगे
इनके लिए दी गई है छूट
- सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- दूध वितरण की अनुमति रात 8 बजे तक होगी।
- रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 9 बजे तक टेक अवे और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे।
- होम डिलीवरी में लगे कर्मचारियों को हर 10 दिन में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा।
- सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। संचालकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
- जिलों में देशी शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। विदेशी की होम डिलीवरी ही होगी।
- शादी समारोह और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी के दुकान भी शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- सभी दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर निशुल्क वितरण या फिर बेचने के लिए रखना अनिवार्य है।
- ऑटो और टैक्सी चलती रहेंगी, इनमें चालक के अलावा 2 और लोग ही बैठ सकेंगे।
- बैंक और पोस्ट ऑफिस 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे।
गरियाबंद में दुकानों पर भीड़ हुई तो जुर्माना और सील
जिले में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अतिरिक्त 6 दिन दुकानें खुलेंगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। अगर भीड़ जुटती है तो जुर्माने के साथ-साथ दुकान को 30 दिन सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी कार्यालय आम आदमी के लिए बंद रहेंगे। हालांकि अफसरों को जाना होगा।
इसके लिए दी गई है छूट
दंतेवाड़ा में मिली सारी छूट गरियाबंद में भी मिलेगी। यहां शादी समारोह में 50 (दंतेवाड़ा में 20) जबकि अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
