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  • समय पर भरें इनकम टैक्स रिटर्न, केंद्र का बीते 3 साल में पहली बार समय सीमा बढ़ाने से इनकार

समय पर भरें इनकम टैक्स रिटर्न, केंद्र का बीते 3 साल में पहली बार समय सीमा बढ़ाने से इनकार

4 years ago
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ITR Filing: समय पर भरें इनकम टैक्स रिटर्न, केंद्र का बीते 3 साल में पहली बार समय सीमा बढ़ाने से इनकार

 

26 जुलाई 2022/ केंद्र सरकार ने बीते 3 साल में पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 जुलाई की नियत तारीख तक अधिकांश रिटर्न आने की उम्मीद है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आय रिटर्न दाखिल किए गए थे और संख्या बढ़ रही है। बजाज ने कहा कि अभी तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है। गौरतलब है कि हर साल ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी जाती है लेकिन बीते 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

आयकर रिटर्न से जुड़ी 5 बड़ी बातेंः

– आयकर नियमों के मुताबिक व्यक्तिगत करदाताओं, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्तीय वर्ष का ITR दाखिल करने की समय सीमा अगले वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई है।

– Revenue Secretary ने कहा कि करदाताओं के लिए रिटर्न फॉर्म दाखिल करना बहुत आसान हो गया है और पहले की तुलना में रिफंड भी जल्दी मिल रहा है। आयकर विभाग ने एक नया I-T फाइलिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने कहा है कि यह पोर्टल काफी मजबूत है और अतिरिक्त लोड उठा सकता है।

– आयकर विभाग ने बताया है कि अब 7 प्रकार के ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं, जिनकी प्रयोज्यता आय की प्रकृति और राशि और करदाता के प्रकार पर निर्भर करेगी।

– राजस्व सचिव तरुण बजाज ने जानकारी दी है कि बीते साल हमारे पास अंतिम तारीख को रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 50 लाख से अधिक थी। इस बार लोगों को कहा है कि वे 1 करोड़ के लिए तैयार रहें, जो अंतिम दिन अपना रिटर्न भरेंगे।

– आयकर नियमों के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की आय छूट की सीमा से अधिक है, तो उसे कर रिटर्न दाखिल करना होगा। नए आयकर नियमों के मुताबिक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। पुरानी व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है। 60 से 80 वर्ष तक के लोगों के लिए 3 लाख रुपए और 80 वर्ष (सुपर सीनियर सिटीजन) से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख रुपए हैं।

– किसी भी तरह की पेनाल्टी या कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए करदाताओं को नियत तारीख से पहले अपना ITR दाखिल करने की सलाह दी गई है।

 

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