• breaking
  • Chhattisgarh
  • राजधानी को सुरक्षित करने हेतु मकान मालिकों को देनी होगी किरायेदारों की जानकारी

राजधानी को सुरक्षित करने हेतु मकान मालिकों को देनी होगी किरायेदारों की जानकारी

3 years ago
145

Model Tenancy Act: राज्यों को किरायेदारी माडल कानून लागू करने की हिदायत, दूर होगी मकान मालिकों और किरायेदारों की मुश्किलें

 

 

 

 

 

रायपुर 01 अक्टूबर 2021/ मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य तौर पर पुलिस के पास जमा करनी होगी. पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश में छिपकर रह रहे अपराधियों के साथ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने सख्त कदम उठाया है. यह आदेश 1 अक्टूबर से जिले में प्रभावशील हो गया है.

जिले और स्वयं मकान मालिकों की सुरक्षा को देखते हुए किरायेदारों का सत्यापन कराना सभी मकान मालिकों के लिए अनिवार्य किया गया है. मकान मालिक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से किरायेदारों की जानकारी दे सकेंगे. किरायेदार सत्यापन फार्म थानों से निःशुल्क प्राप्त कर मकान मालिक उसे भरकर थानों में ऑफलाइन जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे. मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी रायपुर पुलिस की वेबसाइट https://raipurpolice.cgstate.gov.in/ अथवा छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट http://citizenportal.cgpolice.gov.in/citizen/login.htm में जाकर भी भर सकते हैं.

15 दिवस के भीतर जानकारी जमा ना किए जाने पर मकान मालिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले की सुरक्षा तथा बाहर से आए अपराधियों और अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने हेतु मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया. इस संबंध में रायपुर पुलिस द्वारा जनसामान्य में पंपलेट का वितरण भी किया जा रहा है, तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

Social Share

Advertisement