केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई, NEET री-एग्जाम के मद्देनजर फैसला
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Breaking: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 A के तहत एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत, भारत में Telegram प्लेटफॉर्म का एक्सेस 22 जून 2026 तक सीमित समय के लिए रोक दिया गया है।
इस अवधि में NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा का दिन और उसके ठीक बाद का समय शामिल है। साथ ही, प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया है कि वह भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा को 30 जून 2026 तक बंद कर दे। यह कदम उस खास फीचर को रोकने के लिए उठाया गया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय परीक्षाओं के मामले में परीक्षा के बाद “पेपर लीक” के फर्जी सबूत बनाने के लिए किया जाता रहा है।