नौकरी में महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सभी के लिए है सामान्य श्रेणी इसमें मेरिट ही आधार
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नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2020/ सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर अहम व्यवस्था देते हुए कहा है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कटआफ अंक से ज्यादा लाती है तो उसे सामान्य वर्ग में जाने का हक है। यानी वह महिला उम्मीदवार सामान्य वर्ग में गिनी जाएगी उसे आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि ओपन (सामान्य) कैटेगरी सभी के लिए है उसमें आरक्षित वर्ग के लोग भी आते हैं और ओपेन कैटेगरी में सिर्फ मेरिट ही आधार होता है।