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ऐसे होता है भारत के राष्‍ट्रपति का चुनाव, जानिये प्रक्रिया और वोटों का समीकरण

3 years ago
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India Presidential Election: ऐसे होता है भारत के राष्‍ट्रपति का चुनाव, जानिये प्रक्रिया और वोटों का समीकरण

 

 

09 जून 2022/    राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का पांच साल का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार दोपहर राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी। आयोग ने आगे बताया कि 29 जून तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। आइये हम भारत के राष्ट्रपति चुनावों के पीछे के गणित पर एक नज़र डालते हैं और यह भी समझते हैं कि विधानसभाओं की ताकत क्यों मायने रखती है।

यह है चुनावी प्रक्रिया

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों पांच साल के लिए चुनते हैं। राष्ट्रपति के लिए मतदान करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और नई दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 2021 तक, इलेक्टोरल कॉलेज में 776 सांसद (लोकसभा के 543 सदस्य और राज्य सभा के 233 सदस्य) और राज्य विधानसभाओं में 4,120 विधायक शामिल हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं।

इलेक्टोरल वोटों का अधिक महत्व

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके प्रत्येक सदस्य के पास वोट का एक निश्चित मूल्य होता है। जो जीतता है उसे मतों के एक कोटे से अधिक अर्जित करना होता है जो प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों के कुल मूल्य पर निर्धारित होता है। दशकों से जनसंख्या में उतार-चढ़ाव के बावजूद, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में इलेक्टोरल वोटों का अधिक महत्व है और इन राज्यों में बहुमत वाली पार्टी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। 2017 में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के बाद से, भाजपा और उसके सहयोगियों ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों को खो दिया है, लेकिन भाजपा ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक को बरकरार रखा है।

विजेता का निर्णय कोटे से

राष्ट्रपति चुनाव का विजेता एक निश्चित कोटे से निर्धारित होता है। इस कोटे से ऊपर वोट डालने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों के कुल मूल्य की गणना करके, वैध मतों के योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में एक जोड़कर कोटा तय किया जाता है।

गत चुनाव में ये था हाल

2017 के चुनावों में डाले गए कुल मतों का मूल्य 1,069,358 था। नतीजतन, विजेता का फैसला करने वाले कोटा की गणना 534,680 की गई। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने 702,044 इलेक्टोरल वोट हासिल किए और राष्ट्रपति बने। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को महज 367,314 वोट मिले। इस बार कुछ राज्यों में भाजपा की हार, उत्तर प्रदेश में कम बहुमत और शिवसेना और अकाली दल जैसे सहयोगियों के साथ अलग होने के बावजूद, पार्टी अभी भी चुनाव जीतने के लिए बेहतर स्थिति में है।

विधायक के वोट का मूल्‍य

एक विधायक द्वारा रखे गए वोट के मूल्य को निर्धारित करने का सूत्र उसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में औसत निर्वाचन क्षेत्र के आकार (1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित) पर आधारित होता है, और यह आंकड़ा 1,000 से विभाजित होता है। वोट का मूल्य राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान जनसंख्या के बजाय 1971 में जनसंख्या पर आधारित है। यह प्रावधान 42वें संशोधन द्वारा लागू किया गया था और 84वें संशोधन द्वारा राज्यों के चुनावी प्रभाव की रक्षा के लिए विस्तारित किया गया था, जबकि उन्हें उनकी जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

जानिये राज्यों में वोट के मूल्य

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य 208 है जबकि पूरे राज्य (सभी 403 विधायकों) का वोट मूल्य 83,824 है। महाराष्ट्र में प्रत्येक विधायक (कुल वोट मूल्य 50,400) का वोट मूल्य 175 है। पश्चिम बंगाल, अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद, जनसंख्या के आकार के आधार पर 44,394 के वोट मूल्य का आदेश देता है, जिसमें प्रत्येक विधायक का भारांक 151 है।

राज्य विधानसभाओं में विधायकों के सभी वोटों का कुल मूल्य 549,495 है।

एक सांसद के वोट के मूल्य की गणना सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को सांसदों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

यानी कुल संसद सदस्य (निर्वाचित) = लोकसभा (543) + राज्य सभा (233) = 776

प्रत्येक वोट का मूल्य = 549,495 / 776 = 708.11, पूर्णांकित 708

इससे संसद के मतों का कुल मूल्य (776 × 708) 549,408 हो जाता है।

विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर में अभी तक विधान सभा नहीं है और मई पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एक सांसद के प्रत्येक वोट का मूल्य सामान्य 708 के बजाय 700 तक कम किया जा सकता है। अंत में मतदाताओं की कुल संख्या 4,896 है और राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का कुल मूल्य 1,098,903 है।

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