चुनाव आयोग की घोषणा, राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को होंगे उपचुनाव
09 सितम्बर 2021/ भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की खाली पड़ी 6 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 6 राज्यसभा सीटों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान होगा। जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। तमिलनाडु में 2 सीटों, जबकि बाकी चार राज्यों में एक-एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। इसके अलावा बिहार में विधानसभा परिषद की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है, जिसके लिए 4 अक्टूबर को ही मतदान कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। राज्यपाल बनाए जाने के बाद थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट राजीव शंकरराव सातव के निधन के बाद खाली हुई थी। जबकि बिश्वजीत दैमारी के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद असम की एक सीट पर अब उपचुनाव होगा।
Election Commission of India to hold Rajya Sabha bypolls for six seats – one each in West Bengal, Assam, Maharashtra & Madhya Pradesh & two seats in Tamil Nadu on October 4
Bypolls for an Assembly Council seat in Bihar to be held on October 4 pic.twitter.com/wj2AU0l7yv
— ANI (@ANI) September 9, 2021
तमिलनाडु की दो राज्यसभा सीटों पर सदस्यों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होने जा रहा है। केपी मुनुसामी और आर वैथिलिंगम ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले तमिलनाडु में एक अन्य राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। इस सीट के लिए 13 सितंबर को उपचुनाव होगा। 23 मार्च को अन्नाद्रमुक के राज्यसभा सदस्य ए मोहम्मदजान के निधन के बाद खाली हुई इस सीट के लिए मतदान होगा।
चुनाव आयोग के अनुसार, 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 22 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, जिसकी स्क्रूटनी 23 सितंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 सितंबर रहेगी। मतदान 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी।
एक प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सख्त कोविड प्रोटोकॉल के बाद आयोजित की जाएगी। इसके लिए, चुनाव आयोग ने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रोकथाम उपायों के निर्देशों को ध्यान में रखा जाए।