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काम की बात : SEBI ने निवेशकों से 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा, नहीं करने पर फंस सकता है पैसा

3 years ago
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Aadhaar Pan linking date extended till March 31st 2021 । आधार और पैन कार्ड लिंक  करने की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए कब तक करा सकते हैं लिंक - India TV Hindi News

 

 

 

नई दिल्ली 04 सितम्बर 2021/   मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें।

लिंक न करने पर पैन नंबर हो जाएगा इनऑपरेटिव
सेबी ने एक प्रेस रिलीज में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि निवेशकों के पैन कार्ड आधार नंबर 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक कर लिए जाएं।

पैन हो जाएगा निष्क्रिय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।

एक मैसेज से कर सकते हैं आधार-पैन लिंक

  • इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करना है।
  • उदाहरण के लिए: UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजना है।
  • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।

ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार-पैन

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
  • इसमें नीचे की तरफ लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
  • इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।

पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी?

  • अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसे ज्यादा TDS देना होगा।
  • पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा।
  • आधार-पैन लिंक न होने के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
  • शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो भी आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है।
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