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छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन : जिलों के कलेक्टर जारी करेंगे नई गाइडलाइन
रायपुर 31 मई 2021/ केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन सोमवार को खत्म हो रहा है। जिसके चलते अब कलेक्टर्स जिलों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी करेंगे। वहीं जीएडी सचिव के मुताबिक 30 जून तक के लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार सोमवार को ही नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।
इस बीच कांकेर और रायगढ़ कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। कांकेर में नए आदेश के मुताबिक छूट और प्रतिबंध को बढ़ाकर अब 15 जून तक के लिए कर दिया गया है। इससे पहले ये छूट और प्रतिबंध 31 मई तक के लिए ही थी। इस प्रकार जिले में हर संडे टोटल लॉकडाउन रहेगा।
इधर रायगढ़ कलेक्टर ने लॉकडाउन को 5 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। यहां भी पहले जो छूट दी गई थी वो अब भी जारी रहेगी। इसके अलावा कलेक्टर ने कुछ और छूट भी दी है। जिसके मुताबिक निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी।
ये छूट जारी रहेगी
- किराना दुकान,सब्जी दुकान,फल दुकान,डेलीनीड्स,बेकरी,आटा चक्की,मटन,मटन,चिकन की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी।
- सरकारी राशन दुकानों को टोकन व्यवस्था के साथ राशन वितरण की अनुमति मिली थी।
- दूध डेयरी संचालकों को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे से शाम 7 बज तक दूध बांटने की अनुमति मिली थी।
- ऑटो पार्टस,शो-रूम, मोबाइल,स्टेशनरी,पंचर रिपेरिंग,पेट शॉप,कपड़ा दुकान,जूता-चप्पल,फर्नीचर, बर्तन,सराफा,गिफ्ट शॉप को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी।
- न्यूज पेपर के हॉकर्स सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम को 5.30 बजे से 8बजे तक समाचार पत्र बांट सकेंगे।
- निजी निर्माण कार्य को शाम 5 बजे तक करने की अनुमित होती है।
- लोक सेवा केंद्र,बैंक अपने निर्धाारित समय से खुलते रहेंगे।
- ई-कॉमर्स सुविधा जैसे-अमेजन, फिल्पकार्ट होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक दे सकते हैं।
- हाइवे पर स्थित ढाबा केवल टेक-अवे की सुविधा दे सकेंगे।
- सरकारी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ पहले ही तरह चलत रहेंगे।
- अंत्येष्टि और शोक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को ही अनुमति होगी।
ये प्रतिबंध जारी रहेगा
- जिले में हर संडे टोटल लॉकडाउन रहेगा,हां जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
- जिले की सभी सीमाएं बंद रहेंगी।
- सभी होटल,रेस्टोरेंट बंद रहेंगे,केवल होम डिलीवरी की सुविधा होगी।
- शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी पान,सिगरेट,नास्ता,गुपचुप ठेला का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा
- शादी समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे
- स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार से अनुमति प्राप्त परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी।
- जिले में अब भी साप्ताहिक बाजार,मॉल,क्लब,सिनेमा हॉल,ब्यूटी पार्लर,स्पा,सैलून,जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी।
- जिले के सभी पार्क और रिसॉर्ट बंद रहेंगे।
इधर केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन सोमवार को खत्म हो रहा है लेकिन इसके साथ ही नई गाइडलाइन और नई तारीखें जिला कलेक्टरों द्वारा जारी की जाएंगी। बताया गया है कि वर्तमान में दी गई रियायतें जारी रहेंगी।
नाइट कर्फ्यू और रविवार को टोटल लाॅकडाउन की व्यवस्था भी अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं रोजमर्रा की सभी दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक तथा शराब दुकानें रात आठ बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जीएडी सचिव का कहना है कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन सोमवार को जारी और यह मंगलवार 1 जून से प्रभावशील होगी। पूर्व की तरह जिले के कलेक्टर अपने जिलों में संक्रमण की दर को ध्यान में रखकर ही दिशा-निर्देश जारी करेंगे।