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वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका : देश में सिर्फ वैक्सीन की दो कंपनियां, इसलिए छत्तीसगढ़ में रोकना पड़ा टीकाकरण; राज्य सरकार जारी करे ग्लोबल टेंडर

4 years ago
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Bhupesh Baghel Government Presented Answer In 9 Pages On Coronavirus COVID  Vaccination; Chhattisgarh High Court | हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने 9 पेज  में जवाब प्रस्तुत किया, नई पॉलिसी पर होगी ...

 

 

 

बिलासपुर, 25 मई 2021/    छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने के लिए सरकार को समय दिया गया है। अगली सुनवाई अब 4 जून को होगी। इस बीच मंगलवार को वैक्सीनेशन को लेकर एक और याचिका दायर कर दी गई है। कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करे।

हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की पूर्ति करने के लिए देश में केवल दो कंपनियां काम कर रही हैं। इसकी वजह से कई राज्यों को वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की भी टेंडर जारी करना चाहिए।

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टीकाकरण की गति धीमी, दूसरी डोज के लिए 3 माह का इंतजार
छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान की गति धीमी हो गई है। लोगों को पहले डोज के बाद दूसरी डोज के लिए 3 महीने बाद आने को कहा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग रखी है कि राज्य सरकार को ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर आदेश दें। जिससे वैक्सीन की कमी दूर हो सके और राज्य के सभी लोग टीकाकरण का लाभ ले सकें। मामले में इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

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