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दुर्ग में पांचवीं बार तालाबंदी : गली-मोहल्ले और कॉलोनी में किराना दुकान खोलने की अनुमित, संडे को सब कुछ रहेगा बंद; बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव में भी लॉकडाउन

4 years ago
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अभी-अभी लॉकडाउन: सरकार ने किया 30 जून तक तालाबंदी का एलान | NewsTrack

दुर्ग, 05 मई 2021/   छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कलेक्टर ने पांचवीं बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। पहले 6 से 14 अप्रैल, दूसरी बार 15 से 19 अप्रैल, तीसरी बार 19 से 26 अप्रैल से 6 मई तक और अब 17 मई तक बढ़ा दिया है। दुर्ग संभाग के बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव जिले में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। इस बार बालोद जिले का लॉकडाउन का आदेश आखिरी में जारी हुआ है। कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने की वजह से इसे आगे बढ़ाया गया है। मंगलवार शाम कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने नई गाइडलाइन जारी की है।

अब शहर में गली मोहल्लों की छोटी किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक, टोकन सिस्टम के साथ रजिस्ट्री दफ्तर को खोला जाएगा। 50 प्रतिशत के साथ सरकारी कार्यालय भी खुल सकेंगे। कोरोनावायरस की चेन को तोड़ने के लिए सबसे अधिक बार लॉकडाउन दुर्ग जिले में लगाया गया है। बालोद जिले में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया, बेमेतरा जिले में भी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा, इसके साथ ही राजनांदगांव में 15 मई को रात 10 बजे तक ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है।

इन्हें मिलेगी छूट

  • होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फूड डिलीवर कर पाएंगे।
  • जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानों मंडियों में लोडिंग-अनलोडिंग रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक हो सकेगी।
  • स्ट्रीट वेंडर ठेले या छोटे पिकअप गाड़ियों में कर सकेंगे।
  • अगर किसी के घर में शादी हो तो घर पर ही सिर्फ 10 लोगों की अनुमति के साथ शादी की जा सकेगी।
  • अंत्येष्टि, दशगात्र में भी 10 लोगों के मौजूद रहने की ही अनुमति होगी।
  • जिले में बीज, खाद, कीटनाशक कृषि से जुड़ी मशीनरी की खरीदी बिक्री के लिए दुकान खुलेगी।
  • गाड़ियों की सर्विसिंग, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मटेरियल से जुड़ी आउटलेट खुलेंगे।
  • रजिस्ट्री ऑफिस टोकन सिस्टम के साथ खुलेगा।
  • गली मोहल्ले, कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें खुल सकेंगे।
  • फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री मटन, मछली, किराना सामान ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल।
  • दुकानों के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा हुए तो 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी।
  • बैंक 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे इसमें व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इमरजेंसी, से जुड़े काम हो सकेंगे।
  • ई-कॉमर्स को छोड़कर सभी तरह की डाक सेवाओं कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  • पंखा, कूलर, एसी दुकानों और मैकेनिक को आम जनता के लिए खोले बिना सिर्फ होम सर्विस देने की अनुमति होगी।
  • दूध सुबह 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से 6:30 बजे बिना दुकान खोले बेचा जा सकेगा।
  • इस दौरान रेल, बस, हवाई यात्रा के लिए लोगों का टिकट ही पास होगा।

इन पर रहेगी पाबंदी

  • जिले की सीमाएं पूरी तरह से बंद रहेगी।
  • सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगे।
  • जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क वगैरह जनता के लिए बंद रहेंगे
  • सभी सरकारी ऑफिस आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल काम के लिए खुलेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
  • सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
  • पान, सिगरेट ठेला चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड वगैरह बेचने पर बैन है।
  • सभी तरह की मंडियां बंद रहेंगे।
  • गाड़ियों की खरीदी बिक्री के शोरूम नहीं खोलेंगे

दुर्ग कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि इस अवधि में कोरोना की जांच और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेसन कराना आवश्यक होगा। होम डिलीवरी के दौरान मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश 6 मई सुबह 6 बजे लेकर 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

दुर्ग जिले में कोरोना मरीजों की मौत से चिंताजिले में कोरोना का संक्रमण की दर 54 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। मौतें भी ज्यादा हो रही थीं। इस 29 दिन के लॉकडाउन के बाद अब यह नियंत्रित होकर 24 प्रतिशत के नजदीक में पहुंचा है। लेकिन, मौत के आंकड़ा प्रशासन के लिए अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। बीते रविवार को छोड़ दें तो पिछले दिनों हर रोज 22 से 24 मौते हुई है। रविवार को केवल तीन कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटों के अंदर 23 लोगों की मौत और 899 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं।

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