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फ्लाइट की सुविधा मिली लेकिन एयरपोर्ट जाने की सड़क पर अंधेरा और अव्यवस्थित ट्रैफिक

4 years ago
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Facilities At Bilaspur Airport Update | Chhattisgarh High Court Orders  Bhupesh Baghel Government To File Reply In Four Weeks | फ्लाइट की सुविधा  मिली लेकिन एयरपोर्ट जाने की सड़क पर अंधेरा ...

 

 

 

 

 

 

बिलासपुर, 04 मार्च 2021/    छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा शुरू होने के बाद अब सुविधाओं का मामला कोर्ट में है। जनहित याचिका में कहा गया है कि फ्लाइट की सुविधा मिली लेकिन एयरपोर्ट जाने की सड़क पर अंधेरा और अव्यवस्थित ट्रैफिक है। साथ ही कहा गया है कि रात में एयरपोर्ट पर विमान उतरने और उड़ने की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

दरअसल, पत्रकार कमल दुबे ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग 2017 में की थी। लंबी लड़ाई और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद 1 मार्च से उड़ान शुरू हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट में याचिकाकर्ता और शासन दोनों की ओर से उड़ान शुरू होने के वादे की जानकारी दी गई थी। इस पर कोर्ट ने मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा था।

आवेदन प्रस्तुत कर सुविधाओं में विस्तार के लिए 4 मांगे रखीं
इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उड़ान शुरू हो गई है। वहीं आवेदन प्रस्तुत कर सुविधाओं में विस्तार और व्यवस्थित करने के लिए चार मांगे भी कोर्ट के सामने रखीं।

  • महाराणा प्रताप चौक से एयरपोर्ट तक सड़क पर अंधेरा होता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट लगाई जाए।
  • चकरभाठा बाजार में भीड़ होने से एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहां के मार्केट साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार किया जाए।
  • बिलासपुर एयरपोर्ट अभी 3-C VFR कैटेगरी का है। इसके कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकती है। ऐसे में इसे IFR कैटेगरी का किया जाए। जिससे यहां रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा शुरू हो सके।
  • सेना के पास बची हुई जमीन को वापस लेकर 4-C कैटेगरी की कार्रवाई की जाए। जिससे एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, रनवे की लंबाई, पार्किंग की जगह बढ़ाई जा सके।

कोर्ट ने कहा- सरकार इस पर विचार कर जवाब प्रस्तुत करे
इस पर कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता को कहा कि सरकार इस पर विचार कर जवाब प्रस्तुत करे और कार्रवाई करे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि उड़ान शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन उड़ान की सुविधा चालू है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई।

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