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राजधानी में ऐसे मनाना होगा क्रिसमस और नए साल का जश्न, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

4 years ago
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रायपुर, 24 दिसंबर 2020/ कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने क्रिसमस पर्व और नया साल मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50 प्रतिशत अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना और वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य होगा। बगैर अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम रात्रि 12:30 बजे तक समाप्त किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में छोटे बच्चों,अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को शामिल नहीं करने कहा गया है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार रात्रि 11:55 से 12:30 तक ही हरित पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति होगी। इसी तरह कलेक्टर रायपुर ने अन्य दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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