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स्नातक बेरोजगारों को ई श्रेणी का ठेकेदार बनाएगी भूपेश सरकार

4 years ago
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ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे निर्माण कार्यों के ठेके

 

रायपुर, 26 नवंबर 2020/  छत्तीसगढ़ में स्नातक बेरोजगारों को भूपेश सरकार ने ठेकेदार बनाने की योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्यों के ठेके के लिए वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी-अ, ब, स, द के बाद नया श्रेणी-ई का समावेश करने का निर्णय लिया गया है।

इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर स्नातक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन से 24 नवंबर 2020 को जारी कर दिया गया है।

पंजीयन के लिए मापदंड

जो युवा स्नातक की उपाधिधारी हैं एवं बेरोजगार है, उनका पंजीयन ई-श्रेणी में किया जाएगा।

पंजीयन की अवधि 5 वर्ष की रहेगी।

स्नातक बेरोजगारों को एक वर्ष में अधिकतम 50 लाख रूपए तक कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।

पंजीकृत स्नातकधारी से प्रतिस्पर्धा ब्लॉक स्तर पर सीमित होगी।

जिस ब्लॉक के स्नातकधारी निवासी होंगे, वह उसी ब्लॉक के अंतर्गत कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे।

बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीयन के लिए स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र दिया जाना होगा, कि आवेदक किसी शासकीय या अर्धशासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों में सेवारत नहीं है एवं वे बेरोजगार हैं।

यहां कराना होगा पंजीयन

ई-श्रेणी में स्नातकधारी का एकीकृत पंजीयन मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19 निर्माण भवन, नवा रायपुर द्वारा किया जाएगा। पंजीयन एवं अमानत शुल्क सभी वर्ग के लिए नि:शुल्क होगा। पंजीयनधारी का रोजगार अन्य संस्था में होने अथवा पंजीयन पश्चात रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में ई-श्रेणी पंजीयन यथाशीघ्र समाप्त किया जाएगा।

प्रक्रिया में यह व्यवस्थाएं होंगी

पंजीयन का एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसके व्यक्तिगत विवरण के साथ कार्य का भी विवरण दर्ज होगा। बेरोजगार स्नातकधारी को स्वीकृत-आबंटित कार्य के कुल लागत का 5 प्रतिशत तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए मोबिलाईजेशन एडवांस दिया जाएगा।

  • यदि कोई बेरोजगार स्नातकधारी आबंटित कार्य को अधूरा छोड़ देता है, तो उसका पंजीयन रद्द किया जा सकेगा।
  • विभागीय कारणों से अधूरे कार्य इस श्रेणी के लिए लागू नहीं होंगे। – ई-श्रेणी में पंजीकृत युवाओं के लिए अधिकतम एकल कार्य की लागत सीमा 20 लाख रूपए होगी।
  • बेरोजगार स्नातकधारी को पंजीकृत आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीयन, बैंक एकाउंट स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा।
  • पंजीयन व्यक्तिगत, प्रोपाईटरी (फर्माे) के लिए होगी।
  • पार्टनरशीप फर्म एवं कंपनी का पंजीयन ई-श्रेणी में नहीं किया जाएगा।
  • निर्माण कार्यों के लिए वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित एकीकृत पंजीयन प्रमाणी, ई-पंजीयन का एक भाग होगा।

पंजीयन के लिए समस्त प्रक्रिया, प्रणाली एवं नियम निर्देश यथारूप लागू होंगे। प्रस्तुत योजना के लागू होते ही ई-श्रेणी संबंधी समस्त प्रावधान पंजीयन हेतु जारी निर्देश 25 जनवरी 2014 के लिए यथा संशोधित मान्य किए जाएंगे।

इस तरह जारी होगी कार्यों की निविदा

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन ई-श्रेणी के अंतर्गत 20 लाख रूपए तक की निविदाओं का प्रकाशन जिला स्तरीय (स्थानीय) समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। प्रचार-प्रसार हेतु इंटरनेट सूचना पटल (ऑनलाइन) पर प्रकाशन की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग के अंतर्गत 50 लाख रूपए तक की अन्य मैनुअल पद्धति की निविदाओं में भी यह कंडिका लागू होगी।

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