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उचित दर से अधिक दर पर सामान बेचने वाले दुकान संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई – डॉ. एस. भारतीदासन
रायपुर, 20 सितम्बर 2020 / कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने रायपुर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है । वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 22 से 28 सितंबर तक संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायिक गतिविधियां 20 एवं 21 सितम्बर को पूर्ववत संचालित रहेगी । इस अवधि में आम जनता आगामी सप्ताह हेतु आवश्यक सामग्री खरीद सकती है। इस अवधि में आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता उचित दरों पर सुनिश्चित करने हेतु खाद्य निरीक्षकों के नेतृत्व में दल गठित की गई है। यह दल किसी व्यवसायी द्वारा आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी करने अथवा उचित दरों पर आवश्यक सामग्री का विक्रय नहीं करने पर संबंधित दुकान को तत्काल सील करने और इस आपराधिक कृत्य के लिए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त कारोबारी विक्रेता एवं किराना दुकान संचालकों से निर्धारित दर पर ही सामग्री वितरण किए जाने एवं कालाबाजारी नहीं किए जाने की अपील की है।
इसी तारतम्य में खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि आज खाद्य एवं नापतौल विभाग के दल द्वारा राशन और किराना के 53 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तीन दुकानों में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर सामग्री वितरण किए जाने पर मूल्य नियंत्रण आदेश के द्वारा विधिक प्रकरण दर्ज किया गया। खाद्य एवं नापतोल विभाग के दल के द्वारा लगातार निरीक्षण की कार्यवाही किया जा रहा है।
कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दुकानों संचालकों द्वारा कालाबाजारी करने की स्थिति में दुकान को सील करने की कठोर कार्यवाही की जाएगी और विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रकरण दर्ज करते हुए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।