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कांग्रेस के विधायक भेजे गए जेल, 3 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, पुलिस ने बताई ये वजह
बलौदा बाजार कलेक्टोरेट आगजनी और हिंसा के बहुचर्चित मामले में भिलाई नगर से गिरफ्तार किए गए भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव कोर्ट ने जेल भेज दिया है. 3 दिनों की न्यायिक रिमांड पर वे जेल में रहेंगे. सीजेएम अनूप कुमार खाखा की अदालत में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पेश किया था.
दिनभर रही गहमा गहमीं
10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसा और आगजनी मामले में भिलाई नगर से बलौदा बाजार की पुलिस ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को दिन भर की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था. उन्हें शाम को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया. जहां से कोर्ट ने 3 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. देवेंद्र यादव 20 अगस्त तक रायपुर जेल में रहेंगे. गिरफ्तारी के बाद से ही देवेंद्र यादव के समर्थकों की मौजूदगी थी, भिलाई नगर में गिरफ्तारी के समय समर्थकों से हुई समस्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बलौदा बाजार में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पुलिस लाइन, कोतवाली और न्यायालय परिसर में किया था. वहीं विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक भी बड़ी संख्या में बलौदा बाजार तक पहुंचे थे.
न्यायिक रिमांड में भेजे जाने की मांग पर अदालत ने विधायक देवेंद्र यादव को 20 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत पर रायपुर जेल भेज दिया है. न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की आदेश की जानकारी होते ही देवेंद्र यादव के भाई सबसे पहले आकर समर्थकों को रायपुर जेल भेजने की जानकारी दी. इसके बाद समर्थक नारेबाजी करने लगे. जब विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस लेकर आई तब समर्थक उनकी गाड़ी के सामने आ गए. साथ ही नारेबाजी करने लगे.
साथ ही उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए पूरे समर्थक रवाना हुए. वहीं अधिवक्ता हर्ष वर्धन परगनिया ने बताया कि देवेंद्र यादव के मौलिक अधिकारों का हनन कर पुलिस उनके घर से गिरफ्तार की है, उनको एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी.
बलौदा बाजार नगर में घटित तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के संबंध में भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया गया. अब तक इस घटना में शामिल कुल 179 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.
ये धाराएं लगी हैं
पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित सतनामी समाज के धरना प्रदर्शन के दौरान घटित आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों की धर पकड़ की कार्रवाई के क्रम में थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध क्र. 386/2024 धारा 153A, 501(1), 505(1)(B), 501(1)(C),109, 120बी, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427 भादवि एवं 03, 04 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी.