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कवर्धा सड़क हादसे में 19 मौतें : हाई कोर्ट ने राज्य शासन, NHI, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित पक्षकार से मांगा जवाब, कहा- SC के गाइड लाइन पर राज्य शासन ने क्या कार्रवाई की है

8 months ago
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कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 मौतों को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने जनहित याचिका माना है। मामले को लेकर डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन (NHAI) सहित सभी पक्षकारों को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।

इसके साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। मामले में अब 26 जून को सुनवाई होगी।

बता दें, कि बीते 20 मई को कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास हुए भीषण हादसे में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलट कर खाई में गिर गई। जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था, घटना में 10 लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है।

मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, शुक्रवार को इस केस की प्रारंभिक सुनवाई हुई, इस दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा, कि जिस तरह से पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया था और वह पलट गई, यह गंभीर घटना है। इस तरह के हादसे रोकने राज्य शासन, एनएचआई, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित पक्षकार क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर शपथ पत्र दें।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा है, कि देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइड लाइन जारी की है, राज्य शासन ने उस पर क्या कार्रवाई की है, उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

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