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लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशी का निधन, मतदान के लिए नई तारीख का होगा ऐलान ?
लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्यप्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर होने वाला चुनाव टल सकता है। बैतूल लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन होने के कारण चुनाव निर्धारित तारीख पर होने पर संशय बन गया है। बता दें कि बैतूल लोकसभा सीट से बसपा की ओर से अशोक भलावी को उम्मीदवार बनाया गया था जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है।
बसपा प्रत्याशी का निधन
बैतूल लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का मंगलवार दोपहर करीब 1.30 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। अशोक भलावी सुहागपुर के रहने वाले थे और घर पर ही थे। बताया गया है कि अचानक उनके सीने में दर्द हुआ तो परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनका निधन हो गया। बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी के बेटे अमन भलावी ने बताया कि उनके पिता पूर्व में भाजपा से बैतूल में जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व में भी बसपा से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अशोक भलावी के चार बेटे हैं, जिसमें तीन की शादी हो चुकी है। भलावी सब्जी का व्यापार और खेती करते थे।
क्या कहता है नया नियम?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या मतदान से पहले मौत होती है, तो उस सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद मतदान के लिए नई तारीख की घोषणा की जाती है। पहले निर्दलीय उम्मीदवार की मौत पर भी ऐसा होता था, लेकिन बाद में इसे बदला गया और यह नियम सिर्फ मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवारों की मौत पर ही लागू होता है।