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छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान पर सरकारी और प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी अवकाश

1 year ago
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Chhattisgarh Polls: छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन मिलेगा अवकाश, वेतन काटने पर कार्रवाई; विभाग ने जारी किया आदेश - Chhattisgarh Polls Holiday to be given for voting in Chhattisgarh action taken if salary deduction

रायपुर, 16 नवंबर 2023/  छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर छुट्‌टी का आदेश जारी किया गया है।  छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश कर दिया है। जिसके तहत सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

बिना वोटर आईडी के दे पाएंगे वोट

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। नाम ना होने की दशा में कोई वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर नाम है और वोटिंग आईडी कार्ड नहीं तो वोट दे सकते हैं। इस स्थिति में आप अन्य आईडी प्रूफ दिखाकर वोट दे सकते हैं। इस स्थिति में आप वोटिंग के दिन वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दे सकते हैं. इस दौरान सरकारी फोटो आईडी कार्ड होना आवश्यक है।

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