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नया साल के लिए गाइडलाइन जारी : रात 12.30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी, पार्किंग को लेकर पुलिस सख्त

2 years ago
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Happy New Year 2022: नए साल के जश्न पर पाबंदियों का पहरा, पार्टी में जाने से पहले पढ़ लें ये गाइडलाइंस - Happy New Year 2022 Corona omicron delhi gurgaon mumbai banglore

रायपुर, 17 दिसंबर 2022/  रायपुर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड काल के बाद यह पहला मौका है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। पिछले साल रायपुर शहर ने कोविड-19 के खतरे के बीच नए साल का जश्न मनाया था।

रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है।

जश्न में कोई रोक-टोक नहीं

इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी,लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाड़ियों के बेतरतीब सड़कों पर खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा।

रात 12:30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12:30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब , होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

लेनी होगी अनुमति

आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को जानकारी देकर उससे अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाये। यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास भवन में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और होटल संचालकों की बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी सहित विभिन्ना होटल समूहों के संचालक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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