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रायपुर में रात 10 बजे के बाद DJ बैन, मालवाहकों पर साउंडसिस्टम भी नहीं बजेंगे


रायपुर, 06 सितंबर 2022/ गणेश उत्सव के माहौल के बीच शहर की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने रायपुर कलेक्टर और एसएसपी ने बैठक की है। इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। कुछ खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका पालन रायपुर शहर में लोगों को करना होगा।
रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने तय किया है कि अब रात 10 बजे के बाद शहर में डीजे या वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे। इन्हें रात 10 बजे के बाद बैन कर दिया गया है। अगर किसी ने इन नियम का तोड़ा, इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस FIR दर्ज कर, डीजे भी जब्त कर सकती है।
जिला प्रशासन ने यह भी तय किया है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क पर मालवाहक वाहनों जैसे मिनी ट्रक वगैरह में साउंड सिस्टम बांधकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अफसरों से तमाम आयोजन समितियों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद के हालात भी हैं, क्योंकि इस तरह की गाड़ियों में साउंड सिस्टम बांधकर विर्सजन के लिए जाने का ट्रेंड है।
बैठक में कलेक्टर संगठनों के धरना प्रदर्शन या रैली जुलूस को लेकर भी चर्चा की। अफसरों ने इनपुट दिया कि आने वाले दिनों में भाजपा का भी एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है, 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आ रहे हैं। कलेक्टर ने अफसरों से कहा है कि कोई भी जुलूस या रैली बिना अनुमति के नहीं निकाली जा सकेगी । अनुमति के बाद ही इस तरह के आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से होंगे।