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छत्तीसगढ़ के नगरीय चुनाव में पहली बार पार्षद उम्मीदवारों को देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा, निर्वाचन आयोग ने तय की लिमिट

3 years ago
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DJ sound will not play after 10 pm, if permission is not taken, action will be taken | पहली बार पार्षद उम्मीदवारों को देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा, निर्वाचन आयोग ने

दुर्ग, 25 नवंबर 2021/  छत्तीसगढ़ में पहली बार निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। इसे नगर निगम और पालिका की जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में आचार संहिता भी लागू कर दी है।

दुर्ग कलेक्टर डॉ. एसएन भुरे ने बुधवार देर शाम विभिन्न राजनीतिक दलों की बुलाई थी। इसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में धारा-144 लागू है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया चुनावी खर्च

क्षेत्र                                                                                         चुनाव में खर्च
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से अधिक जनसंख्या                        5 लाख रुपए तक
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या                            3 लाख रुपए तक
नगर पालिका परिषद                                                                 1.5 लाख रुपए तक
नगर पंचायत                                                                             50 हजार रुपए तक

20 दिसंबर को होगा मतदान
कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। 27 नवंबर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और आरक्षण की सूचना का प्रकाशन सहित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा।

4 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम वापसी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और प्रतीक चिन्हों का आबंटन इसी तिथि को किया जाएगा। 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।

नामांकन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
उम्मीदवार नाम निर्देश पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों के किसी भी चॉइस सेंटर से दाखिल किया जा सकेगा। ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए फॉर्म की कॉपी संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जमा करना होगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशि के अनुसार पार्षद पद के लिए नगर निगम क्षेत्रों के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए 3 हजार रुपए और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 1 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित राशि की केवल आधी राशि निर्धारित की गई है।

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