- Home
- breaking
- Chhattisgarh
- CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हुआ
CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हुआ
रायपुर, 22 नवंबर 2021/ पेट्रोल-डीजल की कीमतों को पड़ोसी राज्यों से कम रखने की घोषणा करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को वैट में कटौती कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में थोड़ी देर पहले खत्म हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हुआ। सरकार ने वैट में पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% की कटौती की है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्रदेश में पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता हो जाएगा।
फैसले की जानकारी देते हुए वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, वैट में इस कटौती से राज्य सरकार को एक हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पड़ोसी राज्यों से कम कीमत रखने के दावे की ओर जब मंत्री का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा, यह कीमत पड़ोसियों में सबसे कम है। उनको बताया गया कि निकट पड़ोसी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत रायपुर से 6.63 रुपए कम है। वहीं डीजल की कीमत भी वहां 7.88 रुपए कम है तो वन मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी कहां है। हमने महाराष्ट्र और ओडिशा से ही अपनी तुलना की है। रायपुर में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 101.88 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल 93.86 रुपए प्रति लीटर की दर से बिका। सरकार के इस फैसले के बाद रायपुर में पेट्रोल की कीमत 101.1 रुपए और डीजल की कीमत 92.39 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा।
स्कूल अब पूरी तरह अनलॉक
कैबिनेट ने स्कूलों को पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षाएं पूर्ण उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। स्कूलों को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अभी तक 50 % उपस्थिति के साथ कक्षा संचालन की अनुमति थी।
धान खरीदी नीति पुरानी ही रहेगी
समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों और नवीन अनुशंसाओं के साथ विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग नीति को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लागू करने का निर्णय लिया गया।
तीन वर्ष पर ही होगी शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति
शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया है। जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
धान से जुड़े यह फैसले लिए गए
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दिए गए 14.700 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का 31 अक्टूबर 2022 पुनर्वैधीकरण कर दिया गया।
- धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण एवं उस पर प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने का निर्णय लिया गया।
मेडिकल शिक्षकों को पदोन्नति में छूट
छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने तथा उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का निर्णय लिया गया। बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंकों तक होगी।
यह फैसले भी हुए
- संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजपत्रित सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के ऊंचाई एवं सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया।
- ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।
- बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की उद्भूत रिक्तियों की भर्ती इन जिलों के स्थानीय निवासियों से करने के लिए गठित विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि 31 दिसंबर 2021 में वृद्धि करते हुए 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।
- सरगुजा एवं बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान एवं उद्भूत होने वाली रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, अन्य योजनाओं के अंतर्गत संग्रहित एवं प्रसंस्कृत वनोपज के व्यापार से हुई हानि की प्रतिपूर्ति तथा लाभांश के वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
- राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06, 2004-09, 2009-14 में विद्युत शुल्क छूट से संबंधित प्रावधानों तथा इस संबंध में विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाओं की विसंगतियों के निराकरण का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम; संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2021- 22 में राष्ट्रीय निगमों से ऋण प्राप्त करने के लिए 38. 52 करोड़ रुपए की स्टेट ब्लॉक गारंटी 31 मार्च 2022 तक ऋण आहरित करने तथा प्रत्याभूति शुल्क माफ किए जाने का निर्णय लिया गया।
- जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ मौसम 2022-23 से दलहन फसल के उपार्जन हेतु प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रुपए प्रति वर्ग फीट के मान से भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी।
- औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी एवं कोविड19 के संक्रमण के दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है को जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।