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दुर्ग जिले में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी

5 years ago
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अनलॉक हुआ दुर्ग, आज से खुलेंगी सभी दुकानें

 

 

 

 

 

 

दुर्ग 01 जून 2021/   छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने नई अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। यह रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। यहां पर अब लोग बैठकर खा सकेंगे। लेकिन डायनिंग एरिया में 50% ही लोग बैठ सकेंगे। ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके।

विवाह कार्यक्रम व दशगात्र के लिए नियम लागू
जिले में विवाह कार्यक्रम को लेकर कहा गया है कि मैरिज हॉल में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। विवाह के कार्यक्रम होटल में भी कराए जा सकेंगे। लेकिन सिर्फ 50 लोगों ही शामिल हो सकेंगे। सभी लोगों की लिस्ट मैरिज हॉल या होटल वालों को देनी होगी। वहीं अंत्येष्टि या दशगात्र में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क थीम पार्क आदि सब बंद रहेगे। और चौपाटी भी बंद रहेगी। सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने समय पर खुलेंगे, लेकिन शाम को 6:00 बजे बंद हो जाएंगे। जिले में धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगी।

इन्हें मिलती रहेगी छूट

  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी अनाज की मंडियां खुलेंगी।
  • गाडियों के शोरूम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम भी खुलेंगे।
  • सभी तरह की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खुलेंगे।
  • पहले की तरह पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे।
  • गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
  • सभी सेवाएं सिर्फ शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, समय को लेकर बदलाव नहीं किया गया है।
  • सभी तरह के ठेले गुमटी, यानी कि पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे।
  • जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • लेकिन अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50% रोटेशन के साथ कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे।
  • उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन, ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
  • टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
  • किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
  • मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
  • प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।

अभी भी इन पर प्रतिबंध रहेगा जारी

  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
  • स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे।
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी
  • शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
  • सभी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे।

जिले में कोरोना संक्रमण का स्थिति
दुर्ग जिले में संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट आ रही है। सोमवार को 3154 सैंपलों की जांच में 31 संक्रमित मिले। जिससे अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 95 हजार 513 हो गई है। इसमें से 92 हजार 725 मरीजों की रिकवरी और 1765 की मौत हो जाने से एक्टिव मरीजों की संख्या 941 बची है।

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