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ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन पड़ेगा महंगा, रेलवे चला रहा अभियान, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
कोरबा , 25 नवंबर 2023/ ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर आपने ज्वलनशील पदार्थों को अपने साथ रखा है तो आपकी खैर नहीं, रेलवे ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी रेलवे के द्वारा इस दिशा में लगातार निगरानी भी की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।
कोरबा की रेलवे पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर किसी यात्री के पास ज्वलनशील पदार्थ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों में हाल ही के दिनों में आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आई है जिसे लेकर रेलवे प्रबंधन काफी गंभीर हो गया है और हरहाल में नियमों का पालन कराने को लेकर प्रयास कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रेलवे आरपीएफ थाना प्रभारी आर एस चंद्रा ने बताया कि ट्रेन में अगर कोई यात्री केरोसिन,गैस सिलेंडर और विस्फोटक सामान का परिवहन करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रेलवे पुलिस सजग है और स्टेशन पर जांच के दौरान जन जागरूकता अभियान भी चल रही है।
ट्रेनों में पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं उस लिहाज से रेलवे पुलिस के द्वारा सख्ती बरतना लाजिमी है। भारतीय ट्रेन आम जनता की सुविधाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ऐसे में किसी के द्वारा अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना रेलवे की अपनी मजबूरी है।