आधार से लिंक नहीं किया तो गंवाना पड़ सकता है पैन कार्ड, जानिए डेडलाइन और प्रोसेस
21 नवंबर 2022/ सरकार समय-समय पर अलर्ट जारी करती रही है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। इसका आसान प्रक्रिया को कई-कई बार दोहराया जा चुका है, लेकिन अभी भी पैन कार्ड धारकों की एक बड़ी आबादी ऐसी है, जिसने आधार से लिंकिंग नहीं की है। अब ऐसे लोगों को अपना पैन कार्ड गंवाना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फैसला सुनाया है कि मार्च 2023 के बाद उन PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिन्होंने आधार से लिंक नहीं किया है।
जिन PAN कार्डधारकों ने 31 मार्च 2022 तक आधार से लिंक नहीं किया है, उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसे कार्डधारकों को पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मार्च 2023 तक ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा।
बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार बढ़ा चुका है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने की वर्तमान अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। हाल ही में आयकर विभाग ने उन सभी लोगों के लिए ट्विटर पर चेतावनी जारी की है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।
इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें।’
आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
Quick Link सेक्शन में जाएं और Link Aadhar पर क्लिक करें
एक नई विंडो खुलेगी जहां अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं’ के विकल्प का चयन करें
रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी मिलेगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।