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जाति विवाद मामला : ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की,  जिला जांच समिति के नोटिस को चुनौती दी

4 years ago
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कहा- साल 1950 के पहले से उनके पूर्वज मुंगेली के पास रहते आए और दस्तावेजों में गोंड जाति की हैं

कांग्रेस पर जाति प्रमाणपत्र रद्द करवाकर मरवाही उपचुनाव लड़ने देने से रोकने का आरोप लगाया

बिलासपुर  13 अक्टूबर 2020 /  छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति विवाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। ऋचा जोगी ने सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अधिनियम 2013 के संशोधन और जिला समिति के नोटिस को चुनौती दी है। साथ ही कांग्रेस पर जाति प्रमाणपत्र रद्द करवाकर मरवाही उपचुनाव लड़ने देने से रोकने का आरोप भी लगाया है।

ऋचा जोगी ने अपनी याचिका में बताया है कि उनके पूर्वज 1950 के पहले से ही मुंगेली के पास रहते आ रहे हैं। सारे दस्तावेज में वो गोंड जाति की हैं। उनके पति अमित जोगी और ससुर स्व. अजीत जोगी मरवाही से विधायक रहे हैं। ससुर अजीत जोगी के निधन के कारण मरवाही सीट में उप चुनाव होने जा रहे है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी विद्वेष की भावना से काम कर रही है।

चुनाव न लड़ पाएं, इसलिए समिति ने नोटिस जारी किया

ऋचा जोगी ने आरोप लगाया है कि उनको चुनाव से लड़ने से रोकने की योजना के तहत जिला छानबीन समिति नोटिस जारी किया है। उन्होंने समिति से 7 दिन का समय मांगा है, क्योंकि दस्तावेज पंजीयक कार्यालय में हैं। उसे लेने के लिए आवेदन किया है, पर स्टाफ के संक्रमित होने से ऑफिस बंद है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जाति प्रमाण पत्र रद्द कर चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है।

आदिवासी नेता संतकुमार नेताम ने कैविएट फाइल कर जताई थी आशंका

आदिवासी नेता संतकुमार नेताम ने अपने वकील संदीप दुबे व सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से कैविएट फाइल की थी। इसमें आशंका जताई थी कि ऋचा जोगी अपने जाति के संबंध में मुंगेली जिला जाती छानबीन समिति के नोटिस को चुनौती दे सकती हैं। ऐसे में अगर कोर्ट में याचिका लगाई जाती है तो केविएटर के पक्ष को भी सुना जाए। वकील संदीप दुबे ने बताया कि अभी केस की कॉपी मिली है।

 

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