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झीरम घाटी नक्सली हमला: उच्चतम न्यायालय ने खारिज की छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका
29 सितंबर 2020/ उच्चतम न्यायालय ने झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में साल 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में 29 लोगों की मौत के मामले और गवाहों के परीक्षण को शामिल किया गया था। बता दें कि 25 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में वाली पीठ में न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और एम आर शाह भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि विशेषज्ञ गवाह की जांच हो लेकिन आयोग इस पर सहमत नहीं थे। आप भले ही आयोग का कार्यकाल बढ़ा दें लेकिन पैनल ने अपनी कार्यवाही बंद कर दी है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी अपील में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। राज्य सरकार चाहती थी कि इस मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने का विशेष न्यायिक आयोग को निर्देश दिया जाए। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की पीठ की से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायिक आयोग ने छह महत्पूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज करने के अनुरोध को खारिज करते हुए जांच बंद कर दी थी।
बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा इलाके में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।