न्यायालय ने आनलाईन पढ़ाई को लेकर दिया बडा फैसला, कहा स्कूल छात्रो को पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध कराये
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नई दिल्ली, 18 सितंबर 2020/ दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने नये आदेश में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह अपने यहां पढ़ने वाले गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराएं। प्राइवेट स्कूल इसके लिए राज्य सरकार से शुल्क ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा, कोरोना के बीच बच्चों की पढ़ाई न रुके इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है उन्हें स्कूल और सरकार मिलकर यह सुविधाएं उपलब्ध कराएं।