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Chhattisgarh High Court ने इस केस में MP हाईकोर्ट में याचिका लगाने की दी छूट, जानें क्या है मामला?

3 months ago
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छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद साहू का पेड़ में लटकता हुआ शव गांव से 10 किमी दूर मध्य प्रदेशके बालाघाट जिले में मिला था. इसके बाद गांव के एक परिवार पर गांव वालों ने उसकी हत्या का आरोप लगाकर हमला करके उनके घर में आग लगा दी थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन लोग झुलस गए थे. मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक की जेल में ही मौत हो गई थी. इसके बाद जिले के एडिशनल एसपी को निलंबित कर दिया गया और एसपी-कलेक्टर को हटा दिया गया. अब मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी.गुरु की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई. इसमें पीड़ितों को मध्य प्रदेश की कोर्ट में भी याचिका दायर करने की छूट दी गई है.

कोर्ट ने कही ये बात

सोमवार को बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में लोहारीडीह के किसान शिव प्रसाद साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने को लेकर सुनवाई हुई. उनके परिवार वाले शुक्रवार को बिलासपुर जाकर चीफ जस्टिस से मिले थे. शिव प्रसाद साहू के पांच बच्चे हैं. उन्हें विधिक सलाह लेकर याचिका लगाने को कहा गया था. इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई. याचिकाकर्ता ने अपने पिता शिवप्रसाद साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी थी. मामला मध्य प्रदेश क्षेत्र का होने के चलते चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश के क्षेत्राधिकार में केस लगाने की छूट होने का आदेश याचिकाकर्ता को दिया.

क्या था पूरा मामला

कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह निवासी किसान शिव प्रसाद साहू का पेड़ में लटकता हुआ शव गांव से 10 किमी दूर मिला था. उसका शव मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मिला था. इसके बाद गांव वालों ने गांव के ही एक परिवार पर हत्या की शंका जताते हुए उनके घर को आग लगा दिया था. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तीन लोग झुलस गए थे. इतने बड़े बवाल के बाद पहुंची पुलिस ने 69 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया था. इसमें से एक आरोपी की संदिग्ध तौर पर जेल में मौत भी हो गई थी. इसके बाद जिले के एडिशनल एसपी को निलंबित कर दिया गया और एसपी-कलेक्टर को हटा दिया गया.

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