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गुंडरदेही नगर पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक : आज होना था मतदान

3 years ago
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Voting was to be held today, answer sought from the government;  No-confidence motion was brought at the behest of a councilor | आज होना था  मतदान; एक पार्षद के कहने पर लाया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रविवार को अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए बालोद जिले के गुंडरदेही नगर पंचायत के सोमवार को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए चुनाव के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय कर दी थी। कलेक्टर के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने रविवार अवकाश के दिन इस मामले की सुनवाई की।

पार्षद रानु हेमंत सोनकर ने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। इसमें बताया कि वह नगर पंचायत गुंडरदेही की निर्वाचित पार्षद हैं। उनके खिलाफ 1 अप्रैल 2022 को पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी। कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सिंगल बेंच से खारिज कर दी थी।

डिवीजन बेंच में की अपील
सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर उन्होंने फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी। इसमें तर्क दिया गया कि पार्षदों की ओर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पेश किया गया था या नहीं। इस पर ध्यान देना था। इसी तरह अपीलकर्ता को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रति दी जानी चाहिए थी। जिसका वह हकदार हैं। इसके बाद भी उन्हें प्रति नहीं दी गई। जिससे वह जान सकें कि उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं।

कलेक्टर के आदेश पर रोक, शासन से मांगा जवाब
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में राज्य शासन की तरफ से समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने उन्हें बालोद कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया। साथ ही याचिका में पक्षकार बनाए गए पार्षदों से उनके द्वारा 1 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का सत्यापन किया गया था या नहीं। इसके लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद पाया कि अविश्वास प्रस्ताव एक पार्षद सलीमुद्दीन के कहने पर पेश किया गया था। नगर पंचायत गुंडरदेही के 12 अन्य पार्षद हैं जिनके नाम से लाए गए प्रस्ताव में नाम नहीं है। कोर्ट ने दस्तावेजों और परिस्थितियों को देखने के बाद कलेक्टर की ओर से 4 अप्रैल की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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