31 मार्च तक निपटा लें ये 10 जरूरी काम, आधार-पैन लिंक करना और टैक्स बचाने के लिए निवेश इसमें शामिल
नई दिल्ली, 29 मार्च 2022/ वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब बस 3 दिन का समय रह गया है। इन 3 दिन में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई काम शामिल हैं। हम आपको ऐसे ही 10 कामों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको 31 मार्च तक करने हैं।
1. आधार-पैन लिंक करा लें
पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।
2. लेट और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें
2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10 हजार रुपए पेनाल्टी देनी पड़ती है।
रिवाइज्ड रिटर्न तब फाइल किया जाता है, जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड ITR आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्ड ITR को सेक्शन 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न को 10 हजार रुपए की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है।
3. स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट बुक करें
स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए।
इसके लिए, आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स बेच देने चाहिए, जितने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए। फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में दोबारा इन्वेस्ट कर दें। हालांकि, बेचने और खरीदने की प्रक्रिया में आपको ब्रोकरेज हाउस को 1% रकम देनी होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यह रकम नहीं देनी होगी, क्योंकि एंट्री लोड्स नहीं वसूले जाते और फंड्स को एक साल बाद बेचे जाने पर एंट्री लोड लागू ही नहीं होते।
4. इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
5. बैंक और डीमैट अकाउंट की KYC
31 मार्च 2022 तक डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को KYC अपडेट करानी है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। नियम के मुताबिक, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है।
वहीं, अगर आपके डीमैट अकाउंट की KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।
6. PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट में जमा कर दें मिनिमम अमाउंट
अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम तो जरूर डाल दें। PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
7. छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट लिंक कराएं
डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को 31 मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जरूर जुड़वा लें। 1 अप्रैल से इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा।
8. पीएम किसान योजना के लिए e-kyc
जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 31 मार्च तक केवाईसी कराना जरूरी है। आप चाहें तो ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान खाते में केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें भारत सरकार से 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे।
9. फॉर्म 12B जमा करें
अगर आपने 1 अप्रैल, 2021 के बाद नौकरी बदली है, तो पुरानी नौकरी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें। 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है, जिसका नुकसान आपको ही होगा।
10. प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने के लिए भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी की पेशकश कर रही है। जो अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की होती है। अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है।