• breaking
  • News
  • UP में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका का ट्वीट ; कहा- लड़की बिकिनी पहने या हिजाब, यह आजादी संविधान ने दी

UP में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका का ट्वीट ; कहा- लड़की बिकिनी पहने या हिजाब, यह आजादी संविधान ने दी

3 years ago
330

प्रियंका गांधी ने यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम् - priyanka gandhi vadra attacks yogi government over rising crime ...

बेंगलुरु, 09 फरवरी 2022/    कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के बाद अब प्रियंका गांधी का बयान आया है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ हैशटैग के साथ लिखा है कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान में मिला है। इसे लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट किया- संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है। वे जो चाहें वह पहन सकती हैं… फिर वो बिकिनी हो या घूंघट, जीन्स हो या हिजाब.. महिलाओं को परेशान करना बंद कीजिए।

बोम्मई कैबिनेट की मीटिंग आज
कर्नाटक में जारी हिजाब बवाल के बीच आज राज्य कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में हिजाब विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बोम्मई पहले ही तीन दिन के लिए राज्य के स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर चुके हैं। इधर, कर्नाटक हाईकोर्ट भी आज लगातार दूसरे दिन हिजाब मामले पर सुनवाई करने वाला है।

हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई
हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेजों को तीन दिन तक कैंपस बंद रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक में पिछले एक महीने से लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाने को लेकर विरोध हो रहा है।

मंगलवार को सुनवाई में क्या हुआ?
चार छात्राओं की याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे। किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं, जो संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए श्रीमदभगवद्गीता से ऊपर है। उन्होंने आगे कहा कि एक मामले में जो भी फैसला होगा, वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा।

जज ने मंगवाई कुरान की प्रति
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुरान के आयत 24.31 और आयत 24.33 में सिर पर दुपट्टा या सिर पर घूंघट लेना एक धार्मिक कार्य बताया गया है, जिसके बाद जज ने कुरान की प्रति मंगवाई।

Social Share

Advertisement