अब दिन-रात फहराइये तिरंगा, केंद्र सरकार ने कानून बदला, यहां पढ़िए हर एक जानकारी
24 जुलाई 2022/ ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश के ध्वज कानून में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को अपने घरों या खुले स्थानों पर दिन और रात, दोनों समय तिरंगा फहराने की अनुमति दी है। पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम था, चाहे मौसम कोई भी हो। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को पत्र लिखकर झंडा कानून में बदलाव की जानकारी दी है।
अजय भल्ला ने लिखा, ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 और अधिनियम, 1971 के तहत तिरंगे का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग किया जाता है। इसके कुछ प्रावधानों में 20 जुलाई 2022 से बदलाव किया गया है। इसके तहत व्यक्ति अपने घर पर या खुले स्थान पर दिन और रात दोनों समय तिरंगा फहरा सकेगा।’
पॉलिएस्टर से बने तिरंगे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है
वहीं एक अन्य अहम फैसले के तहत अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। झंडा कानून में बदलाव में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता जाएगा और हाथ से बुना या मशीन से बनाया जाएगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन रेशमी खादी से बना होगा। पहले मशीन और पॉलिएस्टर से बने तिरंगे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी।
बता दें, मोदी सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का ऐलान किया है। इसके तहत अगले महीने 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। सरकार का दावा है कि इस दौरान 20 करोड़ घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इससे युवाओं में देश प्रेम की भावना पैदा होगी। वहीं कांग्रेस इस पहल का भी विरोध कर रही है।