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रसोई पर आज से महंगाई का झटका: अनब्रांडेड सामान, जो 25 किलो या इससे कम हो, देना पड़ेगा पांच प्रतिशत जीएसटी

2 years ago
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corona inflation started rising price of pulses to oil became expensive -  कोरोना बढ़ने के साथ महंगाई लगी बढ़ने, आम आदमी के रसोई का बिगड़ रहा बजट- दाल  से लेकर तेल तक

 

 

रायपुर, 18 जुलाई 2022/  किराना सामान पर 18 जुलाई से महंगाई का झटका लगने वाला है। जीएसटी काउंसिल नई दिल्ली के प्रस्ताव को मंजूरी और केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी होने के बाद जितने भी अनब्रांडेड और प्री-पैक्ड सामान है, उन सभी पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। इसकी वजह से अनाज, आटा, दाल,चावल, मटन, मछली, दही, पनीर, सूखी सब्जियां आदि भी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे सामान, जो खुले में भी बिकते हैं और पैकेट में भी बिकते हैं, उन पर भी 18 जुलाई से प्रिंटेड पैकेट में बेचने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद यह परिवर्तन आ रहा है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट चेतन तारवानी ने कहा, ब्रांडेड सामान वह है, जिस पर कोई मार्का का प्रयोग किया गया और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हो और इसके विपरीत भले ही कोई मार्का प्रयोग कर रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो वे अनब्रांडेड कहलाते हैं। अब 18 जुलाई से इन अनब्रांडेड सामान पर भी पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।

यह है प्रविधान

यदि अनब्रांडेड सामान खुले में बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

यदि यह सामान सादी पैकिंग में या जूट बैग में बिना किसी भी लेबल, मार्का के बेच रहे हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा।

यदि आप पैकेट बना रहे हैं और उस पर लेबल, मार्का का प्रयोग कर रहे हैं या उसमें संस्था का नाम लिख रहे हैं तो उसमें जीएसटी लगेगा।

यदि यह अनब्रांडेड पैकिंग सामान 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही ब्रांडेड सामान चाहे 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा हो तो इस पर जीएसटी लगेगा ।

यदि ये अनब्रांडेड सामान एक-एक किलो की पैकिंग की जाती है और उस एक-एक किलो के तीस पैकेट एक साथ बड़ी पैकिंग की जाती है और तीस किलो जो कि 25 किलो ज्यादा है, फिर भी इस पर जीएसटी लगेगा।

अनब्रांडेड सामान जो पहले खरीदे गए हैं, यदि इसका 18 जुलाई को ओपनिंग स्टाक है, उसे बेचने पर ग्राहकों को टैक्स देना होगा

 

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