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‘झीरम घाटी’ नक्सली हमला मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर

4 years ago
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नई दिल्ली, 26 सितंबर 2020/  छत्तीसगढ़ में 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 29 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल,झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा अतिरिक्त गवाहों की जांच से इनकार किया गया था। राज्य सरकार ने मामले में अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने की अपनी याचिका खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी।

25 मई 2013 को, नक्सलियों ने दरभा इलाके में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था,इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह 29 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की पीठ ने भी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा कहा गया था कि आयोग ने छह महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज करने के अनुरोध को खारिज कर जांच बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि आयोग ने जंगल वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल, कांकेर के निदेशक बी के पंवार को विशेषज्ञ के रूप में अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए बुलाने से इनकार कर दिया था और उनकी जांच करने और कार्यवाही बंद करने की राज्य की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता एस सी वर्मा भी इस मामले में पेश हुये। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि हाईकोर्ट की बिलासपुर की पीठ ने 29 जनवरी को अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के बारे में एकल न्यायाधीश के 12 दिसंबर, 2019 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। अपील के मुताबिक इससे पहले आयोग ने 11 अक्टूबर, 2019 को और गवाहों से पूछताछ करने का राज्य सरकार का अनुरोध अस्वीकार करते हुये जांच की कार्यवाही बंद कर दी थी।

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