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रायपुर, आरंग समेत छह तहसीलों में 186 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक
रायपुर, 18 अगस्त 2022/ जिला प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रशासन ने रायपुर, आरंग समेत छह तहसीलों के 28 गांवों की 186.67 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही अब अवैध प्लाटिंग की जांच के लिए मौके पर पहुंचकर डिप्टी और ज्वाइंट कलेक्टर करेंगे। रायपुर तहसील के 12 गांवों की 93 एकड़ से अधिक के अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हुई है। इसमें देवपुरी, धरमपुरा, सेजबहार, गोगांव, अमलीडीह, रायपुरा, पुरैना, दतरेंगा, कांदुल, काठाडीह, डोमा व मटिया शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि 186.67 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि अब डिप्टी और ज्वाइंट कलेक्टर मौके पर जाकर अवैध प्लाटिंग की जांच करेंगे। अब तक अवैध प्लाटिंग की जांच मुख्य रूप से तहसीलदार, निगम के अधिकारी ही करते थे। 15 जुलाई के बाद अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई तेज हुई है।
अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सिविल कोर्ट में मामला भी चलाया जा सकता है। साथ ही इसमें जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। अवैध प्लाटिंग मुख्य रूप से कृषि भूमि का बिना डाइवर्सन,कालोनाइजर लाइसेंस व विकास अनुज्ञा सर्टिफिकेट नहीं होने पर माना जाता है।
तहसील गांव खसरा नंबर रकबा(हेक्टेयर में)
रायपुर 12 126 37.3356
आरंग 5 31 11.1679
अभनपुर 1 27 4.3060
तिल्दा 8 31 16.3515
खरोरा 1 3 1.6010
गोबरा-नवापारा 1 10 3.9082
रायपुर तहसील में इन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई
स्थान खसरा नंबर कुल रकबा(हेक्टेयर में)
रायपुरा 6 7.7146
देवपुरी 3 0.354
पुरैना 1 0.087
अमलीडीह 4 0.6331
दतरेंगा 11 2.078
सेजबहार 13 3.0262
कांदुल 7 4.867
काठाडीह 4 0.548
डोमा 60 11.728
धरमपुरा 1 0.393
मटिया 2 4.470
गोगांव 14 1.4367
अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई ने कहा, जिला प्रशासन की तरफ से अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर जिले में 186.67 एकड़ से ज्यादा की जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई है। अवैध प्लाटिंग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।