रायपुर, 23 जुलाई 2022/ ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से अनुमोदित कालोनियों में वादाखिलाफी और धोखाधड़ी को लेकर बीते 20 दिनों में 25 बड़े बिल्डरों के खिलाफ रेरा में शिकायतें पहुंच चुकी हैं। जुलाई में ही 20 से अधिक मामलों की सुनवाई हुई। राजधानी स्थित रेरा दफ्तर में इन दिनों शहर के कई बड़े रियल एस्टेट घरानों के खिलाफ मामले पहुंच रहे हैं। कई मामलों में जहां रेरा ने बिल्डरों को कड़ी फटकार लगाई, वहीं कई मामलों में आवेदकों और सोसायटी को निराशा हाथ लगी है।

आवेदकों का कहना है कि बिल्डर ने वादाखिलाफी की, जैसा ब्रोशर में बताया गया, वैसा बनाया नहीं गया। ये शिकायतें ग्राम एवं नगर निवेश विभाग और रेरा से रजिस्टर्ड बिल्डरों के खिलाफ आ रही हैं। ये शिकायतें उन बिल्डरों के खिलाफ भी हैं, जिन्होंने 50 से लेकर 100 एकड़ में प्लाटिंग की है। रेरा से न्याय नहीं मिलने के बाद बिल्डरों के खिलाफ कई प्रकरण ऊपरी अदालत में भी जा चुके है।

 

रेरा में इस तरह की शिकायतें ज्यादा

1. कवर्ड कैंपस नहीं, सीसीटीवी सुरक्षा नहीं, क्लब हाउस, मंदिर गार्डन नहीं बनाया

2. सोसायटी का हैंडओवर

3. जमीन अतिक्रमण

4. पूरी राशि लेने के बाद भी निर्माण में लेटलतीफी, प्रोजेक्ट अधूरा

5. घटिया क्वालिटी की सामग्री से प्रोजेक्ट का निर्माण