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रायपुर में सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे : दीपावली, छठ और गुरु पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी, सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे

1 year ago
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राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे » Kelo Pravah

रायपुर, 27 अक्टूबर 2023/  रायपुर समेत शहरी इलाकों में इस बार दीपावली में सिर्फ 2 घंटे की पटाखे जलाने की अनुमति है। पर्यावरण विभाग ने इस साल दीपावली के साथ ही छठ और गुरु पर्व में पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइड लाइन के मुताबिक सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे।

साथ ही क्रिसमस को लेकर भी गाइडलाइन में सिर्फ 35 मिनट ही पटाखे या आतिशबाजी करने की मंजूरी दी गई है। आवास और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कांवरे ने यह आदेश जारी किया है। सभी एसपी और कलेक्टर को भी यह सर्कुलेशन भेजा गया है।

1 महीने पटाखे जलाने पर बैन

शीत ऋतु में प्रदूषण के हालात को देखते हुए प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत 1 महीने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक के बीच पटाखे जलाने को बैन किया गया है।

पटाखे जलाने का समय तय

दीपावली के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की परमिशन दी गई है।

छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक

गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक

और क्रिसमस/ न्यू ईयर में रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक ही पटाखे जलाने का समय तय किया गया है।

सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे

उच्चतम न्यायालय की ओर से 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग को लेकर कुछ और निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें कम प्रदूषण करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री होगी। यह भी केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर की ओर से ही बेचे जा सकेंगे। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनमें कम आवाज हो यानी ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो।

सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण भी प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं जिनकी ओर से पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया गया है। ई-व्यापार वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान से भी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इन सभी गाइडलाइन को कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।

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