रायपुर, 01 जुलाई 2022/ बाजार में एक जुलाई शुक्रवार से डिस्पोजल, चम्मच, पालीस्टाइनिन थर्मोकोल सहित 100 माइक्रान कम मोटाई वाली प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, मिठाई के डिब्बों, मिठाई लपेटने वाली झिल्लियों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। सरकार द्वारा इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके चलते बाजार में हलचल मची हुई है, क्योंकि अभी भी करोड़ों का स्टाक जाम है।

इधर नगर निगम ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध के आदेश के बाद निगरानी के लिए 70 वार्डों में जांच के निर्देश दिए हैं। निगम के आला अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय के दिशा निर्देश के बाद 10 जोनों के समस्त 70 वार्डों में जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के नेतृत्व में क्षेत्र की स्वच्छता दीदियां सघन अभियान चलाएंगी।

इधर प्लास्टिक निर्माताओं का कहना है कि इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इनकी मोटाई बढ़ाने पर जोर दिया जाए। साथ ही इसका कोई दूसरा विकल्प तलाशने के बाद ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता संघ ने तो अपनी मांगों को लेकर केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है। संघ के अध्यक्ष संतोष जैन ने बताया कि पूर्ण प्रतिबंध की अपेक्षा इनकी मोटाई बढ़ाने पर जोर दिया जाए। हमारे व्यापारी संघ ने केंद्र को पत्र भी भेजा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसोसिएशन के सभी व्यापारियों से भी कह दिया है कि नियमों का पालन होना चाहिए।

यह है सिंगल यूज प्लास्टिक

जानकारों का कहना है कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा बढ़ता स्रोत सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है, एक प्लास्टिक की वस्तु, जिसे डिस्पोज या रिसाइकल से पहले एक काम के लिए एक ही बार उपयोग किया जाता है। पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, समन्वय और प्लास्टिक के कचरे को अलग करना, करेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 27.08 2017 द्वारा पूर्व से ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होडिंग्स, फोमबोर्ड आदि) तथा खानपान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध यथावत प्रभावशील रहेगा।

नगर-निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने कहा, 10 जोनों के सभी जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि केंद्र सरकार के आदेश पर जांच व कार्रवाई करें। नगर निगम के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में एक जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध का नियम लागू हो चुका है।