ताजा खबरें
  • breaking
  • Chhattisgarh
  • देशभर में मौजूद गौण खनिज उद्योगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई SEIAA से रीअप्रेजल की समय सीमा

देशभर में मौजूद गौण खनिज उद्योगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई SEIAA से रीअप्रेजल की समय सीमा

1 year ago
65

नई दिल्ली। आज सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने गौण खनिज में पर्यावरण स्वीकृति के मामले में पूरे देश भर के खदानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने SEIAA से रीअप्रेजल की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी और साथ ही रीअप्रेजल हेतु आवेदन के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। इसके अलावा, जहां भी SEIAA कमेटी नहीं है, वहां इसके गठन के लिए राज्य सरकारों को 6 हफ्ते का समय दिया गया है।

Social Share

Advertisement