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डॉक्टरों और निजी अस्पतालों को देनी होगी होम आइसोलेशन के मरीजों की जानकारी,स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश
रायपुर 11 सितंबर 2020 / होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी कर रहे निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों को मरीज से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही होम आइसोलेशन की समाप्ति की सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के संचालकों और डॉक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य शासन की ओर से कोविड-19 के मरीजों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की गई है। कोरोना संक्रमितों का शासकीय सुविधाओं के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स और निजी डॉक्टरों से समन्वय कर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। इस सबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पतालों और डॉक्टरों की ओर से मरीजों के दैनिक रिकार्ड जैसे तापमान, आक्सीजन लेवल, मरीज के लक्षणों और होम आइसोलेशन की अवधि की समाप्ति की जानकारी संकलित कर साझा नहीं की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी कर रहे निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि उनके माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर रहे सभी व्यक्तियों की सूची और होम आइसोलेशन अवधि की समाप्ति की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आईडीएसपी शाखा से साझा करें। साथ ही होम आइसोलेशन में उपचाररत व्यक्ति के प्रतिदिन की जानकारी भी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संकलित कर साझा करें। परिपत्र में शासन की ओर से होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरुप पात्र कोविड-19 संक्रमितों को ही इसकी सुविधा प्रदान करने कहा गया है।