- Home
- breaking
- Chhattisgarh
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
रायपुर, 14 दिसंबर 2022/ छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। उनको अब 19 दिसम्बर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय-ED की रिमांड खत्म होने के बाद एजेंसी ने उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के 75 ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन CEO समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। उनको 14 दिन की ED रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया।
10 दिन की पूछताछ के बाद सूर्यकांत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तबसे चारो आरोपी जेल में बंद हैं। इस बीच ED की दूसरे अफसरों और कारोबारियों से पूछताछ जारी रही। लगातार कई दिनों की पूछताछ के बाद ED ने 2 दिसम्बर को राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। उनपर बेनामी संपत्ति की खरीदी-बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया है। पहले उनको 6 दिसम्बर तक ED की हिरासत में भेजा गया था।
उसके बाद 10 दिसम्बर तक फिर 14 दिसम्बर तक के लिए ED को कस्टडी मिली। इस तरह ED ने सौम्या से हिरासत में 14 दिनों तक पूछताछ की है। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अदालत में ED की ओर से कहा गया, सौम्या चौरसिया के बाहर रहने से सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बढ़ जाएगी। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 19 दिसम्बर को उनको फिर से अदालत के सामने पेश किया जाना है।