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अनब्रांडेड पर जीएसटी से रसोई में महंगाई की आंच, इन उत्पादों पर लग रही पांच फीसदी जीएसटी
रायपुर, 27 जुलाई 2022/ थोक महंगाई दर से राहत मिलती इससे पहले अनब्रांडेड प्री-पैक्ड उत्पादों पर पांच फीसदी जीएसटी के फैसले से बाजार में महंगाई आ चुकी है। बीते माह जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 18 जुलाई से बाजार में नई दरें लागू हो चुकी है। अब बाजार में पहली बार पैक्ड दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, फल, बीज आदि पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ चुका है। केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 के मुताबिक 25 किलोग्राम पैकेट से कम वजन वाले सामानों पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी देय होगा। इसमें प्री-पैक्ड दूध, दही, छाछ भी शामिल हैं।
चैंबर आफ कामर्स ने रखी छूट की मांग
छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स ने प्री-पैक्ड खाद्यान्ना्ों पर लगे पांच फीसदी जीएसटी से छूट की मांग रखी है। चैंबर का कहना है कि प्रदेश में छोटे-बड़े सभी मिलाकर तीन से चार लाख तक खाद्य पदार्थ व्यवसायी हैं, जिनमे से 70 से 80 प्रतिशत व्यवसायियों का टर्नओवर 40 लाख रुपये तक है। नियमों के मुताबिक इन्हें जीएसटी से अलग रखना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक 80 फीसदी से अधिक जनता अनब्रांडेड सामानों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में पांच फीसदी जीएसटी की वजह से बाजार में महंगाई आ चुकी है। केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव तत्काल वापस लेना चाहिए।
पहली बार अनाज पर टैक्स
चैंबर आफ कामर्स के मुताबिक पहली बार अनाज पर टैक्स लागू किया गया है। इसकी वजह से दाल, चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी भी टैक्स के दायरे में आ चुका है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ड्राइड लेगुमिनियस वेजिटेबल्स शब्द के जरिए सभी प्रकार के उत्पादों को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने की रणनीति बना ली है।
घरों में ब्रांडेड के साथ अनब्रांडेड भी
थोक कारोबारियों का कहना है कि ज्यादातर घरों में अनब्रांडेड का उपयोग अधिक होता है। केंद्र सरकार की मंशा भले ही जीएसटी लगातार टैक्स चोरी रोकने की हो,लेकिन जैसे कि पूर्व में कुछ खाद्य पदार्थों को जीएसटी से राहत दी गई थी, वैसे ही दैनिक दिनचर्या में शामिल उत्पादों को जीएसटी से अलग रखना था।
डूमरतराई थोक किराना बाजार के अध्यक्ष राम मंधान ने कहा, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं,जिसमें 75 साल के इतिहास में पहली बार जीएसटी लगाया गया है। इससे बाजार में महंगाई आ चुकी है। अब सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद जीएसटी के दायरे में आ चुका है।
प्री-पैक्ड उत्पाद- वर्तमान कीमतें-5 प्रतिशत जीएसटी के बाद की कीमतें-इजाफा
चावल- 2000 ( 25 किलो)-2100-100 रुपये
आटा- 600 रुपये (20 किलो)-630 रुपये- 30 रुपये
मैदा- 80 रुपये (1 किलो)-84 रुपये- 4 रुपये
सूजी- 20 रुपये (1 किलो)-21 रुपये- 1 रुपये
दाल-110 रुपये (1 किलो )- 115.50 रुपये- 5.50 रुपये
इन उत्पादों पर पांच फीसदी जीएसटी
1. चावल, आटा, मैदा, सूजी, पोहा,
2. दही
3. छाछ
4. लस्सी
5.सभी प्रकार के गुड़
6. फूला हुआ चांवल जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है।
7. चपटा या पीटा हुआ चावल
8. पार्च्ड चावल
9.सिंचाई किट
10. आर्थोपेडिक उपकरण
11. शरीर के कृत्रिम अंग,सर्जिकल बेल्ट
12.सोलर वाटर हीटर और सिस्टम
13. प्रिटिंग स्याही, बाल पेन स्याही