कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने बताया कहां-कहां हिजाब है बैन
22 फरवरी 2022/ कर्नाटक होईकोर्ट (Karnataka high court) में मंगलवार को हिजाब विवाद (Karnataka hijab controversy) को लेकर आठवें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने जवाब दिया तो वहीं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि मामला इसी हफ्ते खत्म हो यानी की जल्द से जल्द ट्रायल खत्म करना चाहते हैं। सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है।
होईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाब
कर्नाटक सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अनुशासन और व्यवस्था शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम यह कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि धर्म ऊंचा है या कम है। धर्मों का कोई पदानुक्रम नहीं है। सभी को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।
सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि एक शिक्षक के रूप में मैं कक्षा में एक स्वतंत्र दिमाग रखना पसंद करूंगा। अनुशासन लाने के लिए राज्य और स्कूल की ओर से कोई भी उपाय- जब तक तटस्थता है। समुदाय में विभिन्न स्थानों को सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि व्यवस्था और अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता है। दुनिया का कोई भी हिस्सा, लोकाचार, सांस्कृतिक पहलू, राष्ट्र का लंबा इतिहास। हमारा एक लंबा इतिहास रहा है। सरकार ने कहा कि स्कूल की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध है, लेकिन परिसर में इसको लेकर कोई पाबंदी नहीं है।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से की अपील
इसी सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि इसी सप्ताह हिजाब से संबंधित मामले को सुलझाया जाए और इसमें शामिल सभी पक्षों का सहयोग मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम दीक्षित की पूर्ण पीठ कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली लड़कियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस हफ्ते इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। इस सप्ताह के अंत तक इस मामले को खत्म करने की पूरी कोशिश करें।